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रुड़की पुलिस का फरमान रुड़की टॉकीज शताब्दी द्वार आईआईटी गेट रोडवेज बस अड्डा एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 गज के पास अब नहीं बेच सकते बीडी सिगरेट नोटिस जारी आदेश न मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई

रुड़की पुलिस का फरमान रुड़की टॉकीज शताब्दी द्वार आईआईटी गेट रोडवेज बस अड्डा एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 गज के पास अब नहीं बेच सकते बीडी सिगरेट नोटिस जारी आदेश न मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई

रोडवेज़ और रुड़कीं टॉकीज के आसपास रात में आवारा तत्वों से निपटने के लिये सिगरेट एवं अन्य तंबाकू विक्रय अधिनियम 2003 के की धारा 6में दिये गये प्रविधान कि उल्लेख करते हुए आईआईटी शताब्दी द्वार से 100 गज की दूरी तक सिगरेट विक्रय प्रतिबंधित किए जाने संबंधी नोटिस संबंधित दुकान स्वामियों को जारी किया है
कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100गज परिधि में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है । इसके बावजूद रुड़की टॉकीज और रोडवेज़ स्टैंड पर दुकानों में इसे बेचा जा रहा है ख़ासकर रात में आवारा तत्व शराब पीकर सिगरेट पीने के लिए रोडवेज़ स्टैंड पर आते है जिससे रात को ऐसे लोगो का जमावड़ा रोडवेज़ बस अड्डे के आसपास लग जाता है साथ ही आईआईटी के छात्र भी रोडवेज़ अड्डे पर में रात धूम्रपान करते हैऐसे में किसी अप्रिय घटना घट सकती है ।इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा इस अधिनियम का हवाला देते हुए इन स्थानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर रोक लगाने के नोटिस जारी किये है साथ ही दुकान पर रखने पर भी प्रतिबंध लगाया है ।
इसके अलावा भी अन्य शिक्षण संस्थानों के बाहर इस अधिनियम को सख़्ती से अनुपालन कराया जायेगा।

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